![Road Rage: मोहाली में महिला की ट्रिब्यून चौक पर गाड़ी से हुई टक्कर, गुस्से में युवक को रॉड से पीटा Road Rage: मोहाली में महिला की ट्रिब्यून चौक पर गाड़ी से हुई टक्कर, गुस्से में युवक को रॉड से पीटा](https://hist1.latestly.com/wp-content/uploads/2019/06/Chandigarh-380x214.jpg)
मंगलवार को रोड रेज के एक मामले में ट्रिब्यून चौक के पास एक लोहे की छड़ से एक व्यक्ति पर हमला करने के आरोप में एक 25 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया गया. कुछ ही देर में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा. इस युवती की पहचान मोहाली निवासी शीतल शर्मा के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार युवती अपनी कार को बहुत तेजी से रिवर्स कर रही थी. तभी उसकी गाड़ी के पीछे नीतीश की कार आकर टकरा गई. जिसके बाद कथित तौर पर दोनों बहस छिड़ गई. गुस्से में आरोपी शीतल शर्मा ने अपनी कार से एक रॉड निकाली और नीतीश की पिटाई शुरू कर दी.
नीतीश चंडीगढ़ के सेक्टर 29 का रहनेवाला है. अपने बयान में नीतीश ने पुलिस को बताया कि उससे शीतल शर्मा के कार की विंडस्क्रीन टूट गई. जिसके बाद गुस्से में वो उसकी पिटाई करने लगी. इस पूरे मामले को एक राह चलते शख्स ने अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया. शर्मा की कार सड़क के बीच में खड़ी थी, जिससे ट्रैफ़िक जाम हो गया था. पीड़ित को इलाज के लिए सेक्टर 32 स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (जीएमसीएच) ले जाया गया. पुलिस ने दोनों कारों को जब्त कर लिया है.
#WATCH Chandigarh: A girl attacks a man with a rod near Tribune Chowk after their cars rammed into each other. She was later arrested & produced before a court after a case was registered against her under multiple sections of the IPC. (Note: Abusive language) (25.06.2019) pic.twitter.com/x0lJBDImf7
— ANI (@ANI) June 26, 2019
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पीड़ित युवक के बयान के आधार पर आरोपी महिला शीतल शर्मा के खिलाफ पुलिस ने रैश ड्राइविंग (धारा 279, भारतीय दंड संहिता), स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए (धारा 323, आईपीसी), आपराधिक धमकी के लिए सजा (धारा 506, आईपीसी) की धारा के गिरफ्तार कर लिया गया. बेल पर महिला को रिहा कर दिया गया.