
नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दे दी और इसे सोमवार (10 फरवरी) को लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है. इस बिल को "डायरेक्ट टैक्स कोड" (Direct Tax Code) के रूप में भी जाना जा रहा है, जिसका उद्देश्य मौजूदा टैक्स व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और विवाद-मुक्त बनाना है.
क्या है नया इनकम टैक्स बिल और क्यों जरूरी है?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए इस बिल को लाने की मंशा जाहिर की थी. सरकार का कहना है कि इस नए कानून में कोई नया टैक्स नहीं जोड़ा जाएगा बल्कि मौजूदा टैक्स ढांचे को और सरल और स्पष्ट किया जाएगा. इस बिल का मुख्य उद्देश्य करदाताओं के लिए नियमों को आसान बनाना, जटिलताओं को दूर करना और अनुपालन प्रक्रिया को सुगम बनाना है.
इस बिल में क्या होगा खास?
टैक्स कानून को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा. टैक्स कानून की भाषा इतनी आसान होगी कि आम करदाता भी इसे आसानी से समझ सके. मौजूदा टैक्स कानूनों की जटिलताओं को दूर कर स्पष्ट और सीधा कर ढांचा तैयार किया जाएगा. सरकार ने साफ किया है कि इस बिल में कोई नया कर (New Tax) नहीं जोड़ा जाएगा. मुख्य रूप से पुराने कानूनों में सुधार कर कानूनी अस्पष्टता और टैक्स विवादों को कम करने पर ध्यान दिया जाएगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार "पहले भरोसा, फिर जांच" की नीति पर काम करेगी, जिससे करदाताओं को बेहतर अनुभव मिलेगा और जांच की प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी. बिल में कर चोरी को रोकने के लिए कुछ संशोधन किए जाएंगे, जिससे टैक्स प्रशासन अधिक प्रभावी और निष्पक्ष हो.