धोखाधड़ी मामला: बोनी कपूर को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने FIR से नाम हटाने का दिया आदेश
राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि एक सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के आयोजन के नाम पर एक निवेशक के ढाई करोड़ रुपये ठगने के आरोपों वाली प्राथमिकी से बॉलीवुड फिल्म निर्माता बोनी कपूर का नाम हटाया जाए. जगतपुरा में रामनगरिया के निवासी कथित तौर पर पीड़ित प्रवीन श्याम सेठी ने इस साल जून में बोनी कपूर सहित तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई.
राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि एक सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग (Cricket League) के आयोजन के नाम पर एक निवेशक के ढाई करोड़ रुपये ठगने के आरोपों वाली प्राथमिकी से बॉलीवुड फिल्म निर्माता बोनी कपूर (Boney Kapoor) का नाम हटाया जाए. जगतपुरा में रामनगरिया के निवासी कथित तौर पर पीड़ित प्रवीन श्याम सेठी ने इस साल जून में बोनी कपूर सहित तीन लोगों (सिग्नेचर क्रिकेट लीग के निदेशक मुस्तफा राज और पवन जांगिड़) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई.
पीड़ित ने कहा कि उसे सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग (Celebrity Cricket League) में निवेश करने पर अवास्तविक रिटर्न का वादा किया गया और कथित तौर पर उन्हें धोखा दिया गया.
शिकायतकर्ता और उसके दोस्त ने लीग में बड़ी मात्रा में निवेश किया लेकिन लीग का आयोजन नहीं किया गया. इसके बाद प्रताप नगर पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.
अपनी याचिका में कपूर ने कहा कि वह मुस्तफा को जानते हैं और इसलिए उसके कहने पर उन्होंने प्रेस वार्ता में शिरकत की थी, लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी रुपये नहीं लिए.
अदालत ने 16 सितंबर को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार को अदालत ने अपने फैसले में प्राथमिकी से बोनी कपूर के नाम को हटाने के आदेश दिए हैं.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 20, 2019 09:47 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

