Delhi High Court ने दो टीवी न्यूज चैनलों को मानहानि करने वाले कंटेंट से दूर रहने का दिया निर्देश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड के प्रमुख निर्माताओं की ओर से ‘रिपब्लिक टीवी’ और ‘टाइम्स नाउ’ को कथित तौर पर ‘‘गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक टिप्पणियां’’ करने या प्रकाशित करने से रोकने के अनुरोध वाली याचिका पर मीडिया घरानों से सोमवार को जवाब मांगा.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड के प्रमुख निर्माताओं की ओर से ‘रिपब्लिक टीवी’ और ‘टाइम्स नाउ’ को कथित तौर पर ‘‘गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक टिप्पणियां’’ करने या प्रकाशित करने से रोकने के अनुरोध वाली याचिका पर मीडिया घरानों से सोमवार को जवाब मांगा.
न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने ‘एआरजी आउटलायर मीडिया आसियानेट प्राइवेट लिमिटेड’ और ‘बेनेट कोलमैन ग्रुप’ से यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि सोशल मीडिया मंचों या उनके चैनलों पर कोई मानहानिकारक सामग्री ‘अपलोड’ ना की जाए.
मीडिया घरानों के वकील ने अदालत को यह आश्वासन दिया कि वह ‘प्रोग्राम कोड’ का पालन करेंगे. याचिका बॉलीवुड के चार उद्योग संघों और 34 प्रमुख निर्माताओं ने दायर की है.
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याचिका में ‘ रिपब्लिक टीवी’, उसके प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और पत्रकार प्रदीप भंडारी, ‘टाइम्स नाउ’, उसके प्रधान संपादक राहुल शिवशंकर और समूह संपादक नविका कुमार और अज्ञात प्रतिवादियों के साथ-साथ सोशल मीडिया मंचों को बॉलीवुड के खिलाफ कथित तौर पर गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक टिप्पणियां करने या प्रकाशित करने से रोकने संबंधी निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. उच्च न्यायालय ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 14 दिसम्बर की तारीख तय की है.
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(The above story first appeared on LatestLY on Nov 09, 2020 01:33 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

