जयपुर बम ब्लास्ट: 2008 में हुए विस्फोट मामले में विशेष अदालत ने पांच में से चार आरोपियों को भागीदारी के लिए किया दोषी करार, 1 आरोपी को मिली जमानत
एक विशेष अदालत ने बुधवार को 2008 में जयपुर में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में पांच में से चार आरोपियों को उनकी भागीदारी के लिए दोषी करार दिया, लेकिन एक अन्य आरोपी को मामले से बरी कर दिया. अदालत ने मोहम्मद सैफ, सहफर्रहमान, सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान को हत्या, देशद्रोह, गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम और विस्फोटक अधिनियम जैसी विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया.