जरुरी जानकारी | एएआर ने व्यवस्था दी, प्लॉट के रूप में बेची जाने वाली विकसित जमीन पर जीएसटी देना होगा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. बिजली, पानी की पाइपलाइन और जल निकासी की सुविधाओं वाली जमीन की बिक्री पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) देना होगा। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) ने यह व्यवस्था दी है। एएआर ने कहा है कि यदि कोई रीयल एस्टेट डेवलपर बुनियादी सुविधाओं वाली जमीन प्लॉट के रूप में बेचता है, तो उसपर जीएसटी देय होगा।