देश की खबरें | महज मेधा सूची में नाम शामिल होना ही नियुक्ति का अधिकार नहीं देता : न्यायालय
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि चयन सूची में अभ्यर्थियों का नाम शामिल होना मात्र ही किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार प्रदान नहीं करता है। न्यायालय ने इसके साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय का वह आदेश निरस्त कर दिया, जिसमें दिल्ली पुलिस को दो लोगों को बतौर सिपाही नियुक्त करने का निर्देश दिया था जबकि वे अंतिम मेधा सूची में जगह पाने में असफल हो गये थे।