देश की खबरें | कानून में बाद में बदलाव पूर्व के आदेश को वापस लेने का आधार नहीं हो सकते-न्यायालय
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक के कार्यकाल पर आठ सितंबर 2021 को जारी उसके निर्देश को वापस लेने के लिए केंद्र की अर्जी पर सोमवार को सवाल करते हुए कहा, ‘‘कानून में बाद में बदलाव न्यायालय के पूर्व के आदेश को वापस लेने या उसमें संशोधन करने का आधार नहीं हो सकते।’’