नयी दिल्ली, 17 अगस्त : दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) को आप सरकार ने मंगलवार को सूचित किया कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कोविड-19 महामारी के दौरान सभी अधिकृत साप्ताहिक बाजारों को खुलने की अनुमति दे दी है. उच्च न्यायालय ने दोहराया कि साप्ताहिक बाजारों के दुकानदार सुनिश्चित करें कि यदि उनका पहले कोविड रोधी टीकाकरण नहीं हुआ है तो वे जल्द से जल्द टीकाकरण करा लें.
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने इस विषय पर खुशी जताई कि दिल्ली सरकार ने इन साप्ताहिक बाजारों में आरएटी और आरटी-पीसीआर जांच का प्रस्ताव भी किया है. उच्च न्यायालय ने यह उल्लेख करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया कि याचिकाकर्ता ‘साप्ताहिक पटरी बाजार एसोसिएशन’ की शिकायत का समाधान हो गया है. दिल्ली सरकार के वकील ने सूचित किया कि डीडीएमए ने राष्ट्रीय राजधानी में अब नौ अगस्त से सभी अधिकृत साप्ताहिक बाजारों को खुलने की अनुमति दे दी है. यह भी पढ़ें : Karnataka: राजद्रोह मामले में बच्चों से पुलिस की पूछताछ किशोर न्याय अधिनियम का उल्लंघन- अदालत
इससे पहले, दिल्ली सरकार ने कोविड रोधी प्रतिबंधों की वजह से साप्ताहिक बाजारों को 50 प्रतिशत दुकानदारों तथा प्रत्येक निकाय क्षेत्र में एक बाजार खुलने की शर्त के साथ काम करने की अनुमति दी थी. अदालत ने दो अगस्त को दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर एसोसिएशन की याचिका पर जवाब देने को कहा था. याचिका में मॉल और बाजारों को खोलने, लेकिन साप्ताहिक बाजारों को न खोलने के अधिकारियों के फैसले को चुनौती दी गई थी.