नयी दिल्ली, 25 नवंबर दिल्ली की अदालत एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भरे पानी में डूबने से छात्रों की मौतों के मामले में दाखिल आरोपपत्र का संज्ञान लेने के संबंध में चार दिसंबर को फैसला करेगी।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने सोमवार को आदेश को एक सप्ताह के लिए टाल दिया।
न्यायाधीश ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के वकील की दलीलें सुनने के बाद इस मुद्दे पर आदेश सुरक्षित रख लिया। सीबीआई के वकील ने अदालत से आरोपपत्र पर संज्ञान लेने का आग्रह किया था।
दिल्ली में 27 जुलाई को भारी बारिश के बाद ओल्ड राजिंदर नगर स्थित संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले तीन छात्रों की डूबने से मौत हो गई थी। छात्रों की पहचान उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव (25), तेलंगाना की तान्या सोनी (25) और केरल के नेविन डेल्विन (24) के तौर पर हुई थी।
सीबीआई ने मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत होने का दावा करते हुए राऊज आईएएस स्टडी सर्किल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अभिषेक गुप्ता और इसके समन्वयक देशपाल सिंह सहित अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
हालांकि, बचाव पक्ष के वकील ने सीबीआई की दलीलों का विरोध करते हुए दावा किया कि आरोपपत्र अधूरा है।
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