Swati Maliwal Case: स्वाति मालीवाल मामले अदालत बिभव कुमार की याचिका पर आज आदेश पारित करेगी
दिल्ली उच्च न्यायालय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहायक बिभव कुमार की उस याचिका पर आज आदेश पारित करेगा, जिसमें उसने आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के सिलसिले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है.
नयी दिल्ली, 2 अगस्त : दिल्ली उच्च न्यायालय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहायक बिभव कुमार की उस याचिका पर आज आदेश पारित करेगा, जिसमें उसने आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के सिलसिले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है. अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा इस संबंध में दोपहर ढाई बजे आदेश सुनाएंगी.
कुमार के वकील ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए दलील दी कि प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हुई और उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया, जबकि इसी दिन बिभव ने स्वेच्छा से जांच में शामिल होने के लिए पुलिस को आवेदन दिया था. पुलिस ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कुमार को 'जल्दबाजी में' गिरफ्तार नहीं किया गया था और इसमें किसी भी तरह की कोई गलती नहीं हुई है. यह भी पढ़ें : छात्रा ने की वायनाड भूस्खलन की भविष्यवाणी! चिड़िया ने चेतावनी देते हुए कहा था भाग जाओ, सच साबित हुई कहानी
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आठ जुलाई को कुमार की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता के तहत, आपराधिक धमकी, साक्ष्य नष्ट करने तथा गैर इरादतन हत्या के प्रयास से संबंधित प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पहले निचली अदालत और फिर उच्च न्यायालय ने बिभव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और यह मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 02, 2024 02:40 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

