देश की खबरें | शीना बोरा मामला : अदालत ने संजीव खन्ना की जमानत याचिका खारिज की

मुंबई, 26 जून एक विशेष अदालत ने शीना बोरा हत्या मामले में आरोपी संजीव खन्ना को अस्थायी जमानत देने ने मना कर दिया। खन्ना ने आर्थर रोड जेल में कोरोना वायरस के खतरे का हवाला देते हुए राहत का अनुरोध किया था ।

शीना हत्या मामले में संलिप्तता के लिए खन्ना को अगस्त 2015 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह आर्थर रोड जेल में बंद हैं ।

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आरोपी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज करते हुए बुधवार को सीबीआई अदालत के न्यायाधीश जे सी जगदले ने कहा, ‘‘निश्चित तौर पर आर्थर रोड जेल में कुछ बंदी कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति बेहतर है । ’’

उन्होंने उल्लेख किया कि अधिकारियों के मुताबिक जेल में अब तक 181 बंदी संक्रमित पाए गए जिसमें से 151 मरीज ठीक हो चुके हैं और 30 का इलाज चल रहा है।

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न्यायाधीश ने कहा कि आर्थर रोड जेल में संक्रमण से किसी की मौत नहीं हुई । इससे संकेत मिलता है कि मुंबई के बाकी हिस्से से वहां पर ठीक होने की दर बेहतर है।

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि खन्ना की जांच हुई लेकिन उनके संक्रमित होने की पुष्टि नहीं हुई।

न्यायाधीश ने खन्ना की याचिका खारिज करते हुए कहा कि जेल में सारे एहतियाती कदम उठाए गए हैं और वहां पर समुचित चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है।

शीना की मां इंद्राणी मुखर्जी, उसके ड्राइवर श्यामवर राय और खन्ना ने अप्रैल 2012 में एक कार में शीना की कथित तौर पर गला दबाकर हत्या कर दी थी । पड़ोस के रायगढ़ जिले के जंगल में शीना के शव को जला दिया गया था ।

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