नयी दिल्ली, 21 अप्रैल: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में खुले गड्ढों में गिरने से पांच बच्चों की मौत के मामले में दो ईंट भट्ठों पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. यह भी पढ़ें: Hyderabad Shocker: कुकटपल्ली में मृत पाई गई महिला, बलात्कार मामले की जांच जारी
एनजीटी मां भगवती ब्रिक फील्ड और श्री राम ब्रिक फील्ड द्वारा अवैध खनन किए जाने के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था. इन ईंट भट्टों के खाली पड़े गड्ढे मानसून के दौरान पानी से भर गए थे और दुर्घटनावश उनमें गिरने से पांच बच्चों की मौत हो गई थी.
पिछले साल 27 जून को 3, 8, 10 और 12 साल के चार बच्चे करीब दो मीटर गहरे गड्ढे में डूब गए थे. संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले महीने दूसरे गड्ढे में गिरने से 13 वर्षीय लड़के की मौत हो गई थी.
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने अपने सामने मौजूद साक्ष्यों पर गौर करते हुए जुर्माना लगाया. एनजीटी ने 18 अप्रैल को पारित एक आदेश में कहा कि मां भगवती ब्रिक भट्ठा तीन बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार है, जबकि श्री राम ब्रिक फील्ड के खोदे गए गड्ढों में गिरने से दो बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई थी.
आदेश में कहा गया है, "वे (ईंट भट्टे) प्रत्येक मृत बच्चे के परिवार के सदस्यों को 20 . 20 लाख रुपये तक का मुआवजा दें."
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