वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों के लिये RT-PCR नहीं हो अनिवार्य- केंद्र ने राज्यों से किया आग्रह
प्रतीकात्मक तस्वीर (Image Credits: File Image)

नई दिल्ली: केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से उन आगंतुकों के लिए अनिवार्य आरटी-पीसीआर जांच के प्रावधान को हटाने का आग्रह किया है, जिन्होंने कोविड​​-19 टीके की दोनों खुराक प्राप्त कर ली है. मलेरिया और कैंसर के इलाज में उपयोगी दवा से ठीक होगा कोविड? जल्द 3 दवाओं का परीक्षण करेगा WHO

सभी राज्यों को लिखे पत्र में मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय पर्यटन सचिव की अध्यक्षता में पांच अगस्त को सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिवों और भारतीय पर्यटन तथा आतिथ्य के संघों के महासंघ (एफएआईटीएच) के साथ एक ऑनलाइन बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई.

वर्तमान में केवल महाराष्ट्र और सिक्किम जैसे कुछ राज्य नकारात्मक आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के बिना पूरी तरह से टीकाकरण करा चुके यात्रियों को प्रवेश की अनुमति देते हैं.

पश्चिम बंगाल (मुंबई, पुणे और चेन्नई के यात्रियों के लिए), कर्नाटक, गोवा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य अब भी आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट मांगते हैं, भले ही कोई व्यक्ति टीके की दोनों खुराक प्राप्त कर चुका हो.

मंत्रालय ने कहा कि प्रावधान को हटाने से यात्रियों में विश्वास पैदा करने और पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी. सूत्रों का कहना है कि मंत्रालय ने यह कदम तब उठाया जब विभिन्न पर्यटन हितधारकों ने शिकायत की कि इस तरह के प्रावधानों ने उनके व्यवसायों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है.

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