राजस्थान में निजी अस्पतालों को 30 प्रतिशत बैड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रखने होंगे
कोरोना वायरस (Photo Credits: Pixabay)

जयपुर: कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को छह जिला मुख्यालयों पर स्थित बड़े निजी अस्पतालों को 30 प्रतिशत बैड कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए रखने को कहा है. प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोरा ने इस आशय का आदेश जारी किया.

आदेश में कहा गया है कि राज्य के जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर जिला मुख्यालय में स्थित ऐसे निजी अस्पताल अपने तीस प्रतिशत बिस्तर अब कोरोना मरीजों के उपचार के लिए रखने होंगे, जिनकी बिस्तर की क्षमता 80 या इससे अधिक है और जहां फिलहाल कोरोना वायरस संक्रमितों का इलाज नहीं हो रहा है.

यह भी पढ़ें- देश की खबरें | राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण से और 15 लोगों की मौत, 1,981 नये मामले

इसमें कहा गया है कि इसी तरह अजमेर और बीकानेर जिला मुख्यालय में 60 व इससे अधिक बिस्तरों की क्षमता वाले निजी अस्पतालों को अपने तीस प्रतिशत बिस्तर अब कोरोना मरीजों के उपचार के लिए रखने होंगे.

ये आदेश उन निजी अस्पतालों के लिए है जहां फिलहाल कोरोना संक्रमितों का इलाज नहीं होता. आदेश में इन अस्पतालों से कहा गया है कि वे संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए तय नियमों का पालन करते हुए अलग वार्ड या फ्लोर तय करें.

यह भी पढ़ें- राजस्थान: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोक्ष कलश योजना-2020 को दी मंजूरी

अस्पतालों से कहा गया है कि संक्रमित मरीजों का इलाज चिकित्सा विभाग की तरफ से पूर्व में निर्धारित दरों के हिसाब से किया जाए. उल्लेखनीय है कि राजस्थान में शुक्रवार को 2010 नये मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की अब तक कुल संख्या 1,24,730 हो गई है.