COVID-19: दिल्ली हाई कोर्ट में बंद के दौरान आवारा कुत्तों और अन्य पशुओं को भोजन मुहैया कराने संबंधी याचिका दायर
दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके केंद्र सरकार, आप सरकार और यहां नगर निकायों को लॉकडाउन (बंद) के दौरान आवारा पशुओं को भोजन एवं पानी मुहैया कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बंद लागू किए जाने की घोषणा 24 मार्च को पहली बार 14 अप्रैल तक के लिए की थी.
नयी दिल्ली, 26 अप्रैल: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) में एक याचिका दायर करके केंद्र सरकार (Central Government), आप सरकार (AAP Government) और यहां नगर निकायों को लॉकडाउन (बंद) के दौरान आवारा पशुओं को भोजन एवं पानी मुहैया कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. याचिका में कहा गया है कि ये पशु कूड़े, रेस्तरां, कैंटीनों और बाजारों में बच गए खाने पर निर्भर होते हैं, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण ये सभी बंद हो गए हैं.
उन्हें भोजन मुहैया कराने वाले लोग भी बंद के कारण घरों से बाहर नहीं निकल सकते. इसके कारण ये पशु भूख से मर रहे हैं. इसमें कहा गया है कि सरकार गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन मुहैया कराने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है, लेकिन इन पशुओं के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा.
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याचिका में दावा किया गया है कि यदि इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया तो अनेकों आवारा पशुओं की भूख से मौत हो सकती है और सफाईकर्मियों की सीमित संख्या होने के कारण इससे एक और महामारी फैल सकती है.
याचिका में कहा गया है, ‘‘इसके अलावा ऐसे हालात पैदा होंगे, जब आवारा कुत्ते खाने की तलाश में अन्य क्षेत्रों में जाएंगे और मनुष्यों के प्रति आक्रामक व्यवहार दिखाएंगे.’’ उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बंद लागू किए जाने की घोषणा 24 मार्च को पहली बार 14 अप्रैल तक के लिए की थी. इस बंद की अवधि को बढ़ाकर तीन मई तक के लिए कर दिया गया है.
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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 26, 2020 11:15 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

