नयी दिल्ली: दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने शुक्रवार को 24-30 अगस्त के लिए परीक्षण के आधार पर साप्ताहिक बाजार खोले जाने की अनुमति दी. साथ ही विभागों को सामाजिक दूरी के नियमों समेत कोविड-19 रोकथाम संबंधी उपायों को सख्ती से लागू किए जाने के भी निर्देश दिए.
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मुख्य सचिव विजय देव की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, निषिद्ध क्षेत्रों में साप्ताहिक बाजारों को अनुमति नहीं दी जाएगी. डीडीएमए की राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष देव ने आदेश में कहा, '' दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परीक्षण के आधार पर एक सप्ताह के लिए 24 अगस्त से 30 अगस्त तक सभी तीन नगर निगम/ नयी दिल्ली नगर निगम/दिल्ली छावनी बोर्ड में प्रत्येक जोन में प्रतिदिन एक साप्ताहिक बाजार लगाने की अनुमति रहेगी.''
डीडीएमए ने इन बाजारों के संचालन के दौरान कोविड-19 रोकथाम उपाय सुनिश्चित करने के मद्देनजर मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी की है. शहर में 25 मार्च से साप्ताहिक बाजारों पर रोक लागू है.
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