भोपाल, 24 नवंबर मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लगभग चार हजार कैदियों की पैरोल अवधि को 60 और दिन के लिये बढ़ाने का निर्णय लिया है।
प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को बताया कि वर्तमान में राज्य में लगभग चार हजार कैदी पैरोल पर जेलों से बाहर हैं। सरकार ने कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर इन कैदियों की पैरोल अवधि अगले 60 दिन बढ़ाने का फैसला किया है।
राज्य में रविवार और सोमवार को क्रमश: 1,798 और 1,701 कोविड-19 के नये मामले आये हैं जबकि प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 1,94,75 पर पहुंच गयी है।
कैदी को उसकी सजा खत्म होने से पहले उसके अच्छे व्यवहार के वादे पर पैरोल पर अस्थायी और स्थायी तौर पर जेल से रिहा किया जाता है।
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कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिये उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर जेलों में कैदियों की तादाद कम करने के लिये प्रदेश सरकार ने मार्च में कैदियों को पैरोल पर रिहा किया था।
मध्य प्रदेश की कुल 125 जिलों में बंद कुल 43,000 कैदियों में से चार हजार कैदियों को पैरोल पर रिहा किया गया था जबकि तीन हजार कैदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था।
कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के अनुसार जेल विभाग जेल में प्रवेश के समय हर नए कैदी का परीक्षण करता है।
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