Maharashtra Politics: अजित पवार गुट का दावा, शरद पवार की ओर से आहूत राकांपा कार्यसमिति की बैठक की कोई कानूनी वैधता नहीं
मूल राकांपा के प्रतिनिधित्व के बारे में एक सवाल को लेकर बयान में कहा गया है, ‘‘यह निर्वाचन आयोग के विशेष अधिकार क्षेत्र में है और इसलिए जब तक इस संबंध में आयोग कोई फैसला नहीं ले लेता, पार्टी के भीतर किसी भी व्यक्ति के पास राष्ट्रीय कार्यकारिणी/राष्ट्रीय कार्यसमिति/राष्ट्रीय पदाधिकारियों/राज्य पार्टी अध्यक्षों की किसी भी बैठक को बुलाने का कोई अधिकार नहीं है.’’
मुंबई/नयी दिल्ली: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट ने कहा है कि बृहस्पतिवार को दिल्ली में शरद पवार की ओर से आहूत कार्यसमिति की बैठक की कोई कानूनी वैधता नहीं है. वहीं, दिल्ली में राकांपा की कार्यसमिति की बैठक के बाद शरद पवार ने बृहस्पतिवार को कहा, ‘‘राकांपा का अध्यक्ष मैं ही हूं.’’
अजित पवार के बहुमत होने के दावे पर शरद पवार ने कहा, ‘‘सच सामने आ जायेगा.’’ अजित की ओर से एक बयान में कहा गया है, ‘‘विभिन्न खबरों से पता चला है कि शरद पवार ने आज नई दिल्ली में राकांपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी/राष्ट्रीय कार्यसमिति/राष्ट्रीय पदाधिकारियों/राज्य पार्टी अध्यक्षों की बैठक बुलाई है.’’ VIDEO: 'इस बगावत की कीमत चुकानी पड़ेगी', शरद पवार ने अजित पवार को दी चेतावनी
इसमें कहा गया, ‘‘राकांपा के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बहुमत के साथ-साथ विभिन्न संगठनात्मक पदों पर काम करने वाले सदस्यों के भारी समर्थन से अजित पवार को 30 जून, 2023 को राकांपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है.’’
बयान में कहा गया है कि अजित ने निर्वाचन आयोग के समक्ष एक याचिका भी दायर की है जिसमें कहा गया है कि वह मूल राकांपा का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह उन्हें दिया जाए.’’
मूल राकांपा के प्रतिनिधित्व के बारे में एक सवाल को लेकर बयान में कहा गया है, ‘‘यह निर्वाचन आयोग के विशेष अधिकार क्षेत्र में है और इसलिए जब तक इस संबंध में आयोग कोई फैसला नहीं ले लेता, पार्टी के भीतर किसी भी व्यक्ति के पास राष्ट्रीय कार्यकारिणी/राष्ट्रीय कार्यसमिति/राष्ट्रीय पदाधिकारियों/राज्य पार्टी अध्यक्षों की किसी भी बैठक को बुलाने का कोई अधिकार नहीं है.’’
बयान में कहा गया है, ‘‘इसलिए, आज राकांपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी/राष्ट्रीय कार्यसमिति/राष्ट्रीय पदाधिकारियों/राज्य पार्टी अध्यक्षों की बैठक की कोई कानूनी वैधता नहीं है.’’ इसमें कहा गया है, ‘‘तथाकथित राष्ट्रीय कार्यकारिणी/राष्ट्रीय कार्यसमिति/राष्ट्रीय पदाधिकारियों/राज्य पार्टी अध्यक्षों द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय का कोई वैध कानूनी आधार नहीं होगा और यह पार्टी में किसी के लिए बाध्यकारी नहीं होगा.’’
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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 06, 2023 08:08 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

