देश की खबरें | राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने रवींद्र सरोवर में छठ पूजा की अनुमति देने के अनुरोध वाली अर्जी खारिज की
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

कोलकाता, 17 सितम्बर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने बृहस्पतिवार को राज्य एजेंसी ‘कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण’ (केएमडीए) की रवींद्र सरोवर में छठ पूजा को पाबंदियों के साथ अनुमति देने के अनुरोध वाली अर्जी खारिज कर दी और उसके पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए इस तरह के किसी भी अनुष्ठान पर प्रतिबंध लगाने के अपने पूर्व के आदेश को बरकरार रखा।

केएमडीए शहर के दक्षिणी हिस्से में स्थित 73 एकड़ क्षेत्र में फैली झील का संरक्षक है। केएमडीए ने कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख कर सकता है।

यह भी पढ़े | Section 144 To Be Imposed In Mumbai City: मुंबई में COVID-19 के तेजी से बढ़ते मामलों पर सख्त हुई पुलिस, शहर में धारा 144 लागू.

राज्य के शहरी विकास विभाग के तहत आने वाली एजेंसी ने हाल ही में एनजीटी, पूर्वी क्षेत्र में अर्जी दायर की थी जिसमें उसने लोगों की धार्मिक भावना को देखते हुए जलाशय में छठ पूजा करने की अनुमति मांगी थी।

केएमडीए ने अदालत के समक्ष यह भी दावा कि कानून और व्यवस्था की समस्या भी हो सकती है क्योंकि पिछले साल हजारों श्रद्धालुओं ने विशाल झील के बंद फाटकों को तोड़ दिया था और एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन करते हुए पूजा की थी।

यह भी पढ़े | कश्मीरी पंडितों ने सरकार से 10 जिलों के बजाय एक ही जगह पर विस्थापित करने का आग्रह किया.

न्यायमूर्ति एस पी वांगड़ी और दो विशेषज्ञ सदस्यों वाली एक पीठ ने याचिका खारिज कर दी और केएमडीए को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि नवंबर में छठ पूजा के दिन झील के परिसर में किसी को भी अनुमति न देने के उसके पहले के आदेश को इस बार सख्ती से लागू किया जाए।

केएमडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘हम अदालत के निर्णय का सम्मान करते हैं और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अगला कदम उठाएंगे।’’

शहरी विकास मंत्री फिरहद हाकिम ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम एनजीटी के आदेश की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय जाने पर विचार कर रहे हैं।’’

पर्यावरणविदों सोमेंद्र नाथ घोष और सुमिता बंधोपाध्याय ने एनजीटी के आदेश का स्वागत किया और सवाल किया कि केएमडीए ने ऐसी अर्जी क्यों दायर की।

वर्ष 2016 में, एनजीटी ने छठ पूजा उस वर्ष के लिए कुछ नियमों के साथ झील में करने की अनुमति दी थी। अगले वर्ष में, अदालत ने आदेश दिया कि झील और आसपास प्रदूषण रोकने के लिए अब कोई छठ पूजा अनुष्ठान की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसने केएमडीए से आदेश को लागू करने के लिए कहा था।

हालांकि, 2018 और 2019 में हजारों भक्तों जबरदस्ती झील क्षेत्र में प्रवेश किया था और छठ पूजा की थी।

एनजीटी का रूख फिर से करने पर केएमडीए सीईओ अंतरा आचार्य ने कहा, ‘‘इसमें धार्मिक भावनाएं शामिल हैं और मौके पर कई महिलाएं एवं बच्चे एकत्र होते हैं। उन्हें झील परिसर में प्रवेश करने से रोकना मुश्किल है।’’

.

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)