नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर : राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने मणिपुर हिंसा के पीछे अंतरराष्ट्रीय साजिश में शामिल होने के आरोपी की जमानत याचिका का विरोध किया है. एजेंसी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिन गुप्ता के समक्ष दलील दी कि आरोपी एम. आनंद सिंह का प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ाव था और उसे हिंसा प्रभावित क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ अत्याधुनिक हथियारों और गोला-बारूद के साथ गिरफ्तार किया गया था.
एजेंसी ने अदालत को बताया, ‘‘आरोपी भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने और वहां आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए मणिपुर में मौजूदा जातीय संघर्ष का फायदा उठाकर स्थिति को और बिगाड़ने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय आतंकवादी संगठनों के म्यांमा स्थित नेतृत्व द्वारा रची गई अंतरराष्ट्रीय साजिश में शामिल था.’’ इसमें कहा गया कि यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया, तो इससे मामले में जारी जांच में कठिनाई होगी.
अदालत आठ नवंबर को अर्जी पर दलीलें सुनेगी. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को नयी दिल्ली लाया गया और 23 सितंबर को दिल्ली की अदालत में पेश किया गया। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. मणिपुर में तीन मई को शुरू हुई जातीय हिंसा में 180 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं.
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