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नियोक्ता पर हमला करने के दो दोषी कर्मचारियों को छह साल सश्रम कारावास की सजा

महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने भिवंडी में अपने नियोक्ता पर हमला करने के दो दोषी कर्मचारियों को छह-छह साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

एजेंसी न्यूज Bhasha|
नियोक्ता पर हमला करने के दो दोषी कर्मचारियों को छह साल सश्रम कारावास की सजा
प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits : Pixabay)

ठाणे (महाराष्ट्र), 13 मई : महाराष्ट्र (Maharashtra) में ठाणे जिले की एक अदालत ने भिवंडी में अपने नियोक्ता पर हमला करने के दो दोषी कर्मचारियों को छह-छह साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. पी. गोधलेकर ने 29 अप्रैल को रोशन अली बरकतअली सैयद (26) और इमरान अख्तर सैयद (33) को दोषी करार देते हुए उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

अदालत के फैसले की प्रति शुक्रवार को उपलब्ध हुई. अतिरिक्त लोक अभियोजक एस. पी. मोराले ने अदालत को बताया कि 13 दिसंबर 2016 को पीड़ित रिहानुद्दीन सिद्दीकी (33) एक होटल में बैठा था, तभी आरोपी वहां पहुंचे और कुछ रुपयों की मांग की. यह भी पढ़ें : प्रधानमंत्री के ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ का मतलब ध्रुवीकरण करना और डर का माहौल बनाना है: सोनिया

उन्होंने बताया कि पीड़ित ने उन्हें रुपये देने में असमर्थता जताई जिसके बाद दोनों ने उस पर घातक हथियारों से हमला किया और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया. न्यायाधीश ने अपने आदेश में रेखांकित किया कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों पर लगे सभी आरोपों को पूरी तरह से साबित कर दिया है.

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