नयी दिल्ली, आठ जून. दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के दौरान राशन उपलब्ध कराने के लिए ई कूपन जारी करने में विलंब का आरोप लगाने वाली याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है. न्यायमूर्ति नवीन चावला ने दिल्ली सरकार को याचिका पर एक सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया.
याचिका में ई कूपन के लिए लगभग 309 परिवारों द्वारा दायर आवेदनों का संदर्भ दिया गया है. उच्च न्यायालय ने पांच जून को यह आदेश उत्तर-पूर्वी दिल्ली की निवासी एक महिला की याचिका पर दिया जिसने दावा किया कि 23 अप्रैल को आवेदन दायर किए जाने के बावजूद उसे चार जून तक ई कूपन जारी नहीं किया गया. यह भी पढ़े | COVID-19 लॉकडाउन: 80 दिनों बाद फिर से खुले तिरुपति बालाजी मंदिर के कपाट, आम लोगों का प्रवेश दो दिनों तक प्रतिबंधित.
महिला की ओर से पेश हुए वकील तुषार सानू ने अदालत को बताया कि महिला को पांच जून की सुबह एक किट के साथ ई कूपन और राशन जारी किया गया. वकील ने हालांकि, अदालत का ध्यान उन 309 परिवारों की ओर आकृष्ट किया जिन्हें तब तक ई कूपन नहीं मिले थे. अदालत ने इसपर संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया और उन आवदेकों के संबंध में एक सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया जिनका उल्लेख याचिका में किया गया है. मामले में अगली सुनवाई 17 जून को होगी.
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