नयी दिल्ली, 21 अगस्त उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को सोने की जांच और हॉलमार्किंग केंद्रों के पंजीकरण और लाइसेंसों के नवीकरण के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत की।
पासवान ने वीडियो कांफ्रेस से प्रणाली का उद्घाटन करने के बाद कहा कि ऑनलाइन प्रणाली से उन जौहरियों और उद्यमियों के लिए कारोबार सुगमता बढ़ेगी, जिन्होंने हॉलमार्किंग केंद्र बनाया है या बनाना चाहते हैं।
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अभी सोने की हॉलमार्किंग करना स्वैच्छिक है।
हालांकि, जून, 2021 से इस कारोबार में हॉलमार्किंगह अनिवार्य हो जाएगी और तब सर्राफा दुकानदारों द्वारा बेचे जाने वाले सोने के लिए हॉलमार्क गुणवत्ता प्रमाणीकरण जरूरी होगा। अभी देश में 234 जिलों में 921 हॉलमार्किंग केंद्र हैं।
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पासवान ने कहा, ‘‘सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग अनिवार्य होने के बाद पंजीकरण कराने वाले जौहरियों की संख्या बढ़कर पांच लाख पहुंच जाएगी। अभी यह मात्र 31,000 है।
ऑनलाइन प्रणाली के तहत नया केंद्र स्थापित करने या मौजूदा लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकेगा।
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