पालक्काड (केरल), 3 अगस्त : केरल की एक अदालत ने नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के दोषी 66 वर्षीय व्यक्ति को चार साल कैद की सजा सुनाई है. पट्टांबी त्वरित विशेष अदालत के न्यायाधीश सतीश कुमार ने दोषी मोइदीनकुट्टी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. यह मामला केरल के पालक्काड जिले के एक गांव का है. लड़की मोइदीनकुट्टी की दुकान पर कुछ सामान खरीदने गयी थी, उसी दौरान उसने नाबालिग का यौन उत्पीड़न किया.
विशेष लोक अभियोजक निशा विजयकुमार ने इस मामले में अदालत द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए कहा कि मोइदीनकुट्टी को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा सात के तहत दोषी ठहराया गया. यह भी पढ़ें : Mumbai Shocker: आदमी ने फेसबुक पर महिला बनकर शख्स से की चैटिंग, 10 हजार रुपये वसूले; गिरफ्तार
पोक्सो अधिनियम की धारा सात के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति को न्यूनतम तीन साल और अधिकतम पांच साल जेल की सजा का प्रावधान है. विशेष लोक अभियोजक के मुताबिक यह घटना 2018 की है. अदालत ने इस मामले में 13 लोगों की गवाही और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर मोइदीनकुट्टी को दोषी करार दिया.