नयी दिल्ली, नौ सितंबर आप के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन ने फरवरी में उत्तर-पूर्व दिल्ली में हुयी सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित धनशोधन मामले में तीन दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजे जाने के आदेश को चुनौती देने के लिए बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
हुसैन ने निचली अदालत द्वारा सात सितंबर को पारित आदेश को रद्द करने तथा उन्हें तुरंत तिहाड़ जेल भेजने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश देने का अनुरोध किया है।
यह याचिका सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति योगेश खन्ना के समक्ष आयी और उन्होंने हुसैन के वकील से उस फैसले को रिकॉर्ड में रखने को कहा जिसका वह जिक्र कर रहे थे।
इस मामले में अब बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी।
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ईडी इस आरोप की जांच कर रहा है कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों तथा दंगों को भडकाने के लिए हुसैन और उनके करीबी लोगों ने कथित मुखौटा कंपनियों के जरिए करीब 1.10 करोड़ रुपये का धनशोधन किया।
उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में हुसैन ने कहा कि उन्हें ईडी ने औपचारिक रूप से 20 अगस्त को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था और 28 अगस्त को उन्हें छह दिन के लिए एजेंसी की हिरासत में भेज दिया गया।
ईडी ने एक बार फिर हुसैन की हिरासत अवधि नौ दिन बढ़ाने की मांग की तथा सात सितंबर को अदालत ने उन्हें तीन दिन की मोहलत दी तथा यह निर्देश दिया कि उन्हें दस सितंबर को तिहाड़ जेल प्रशासन को सौंप दिया जाए।
हुसैन के वकील ने निचली अदालत के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि 15 दिनों की पुलिस हिरासत की अवधि औपचारिक गिरफ्तारी की तारीख से शुरू होनी है, जो 20 अगस्त है। उन्होंने दलील दी कि पुलिस हिरासत की अवधि में और विस्तार कानूनन स्वीकार्य नहीं है।
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