नई दिल्ली: भारत में किसी भी भारतीय नागरिक के लिए पैन कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट है. इसे आयकर विभाग की तरफ से जारी किया जाता है. पैन कार्ड (PAN Card) बैक में खाता खोलने के साथ ही वित्तीय लेनदेन लिए मुख्यरूप से आवश्यकता पड़ती हैं. इसलिए कर भरने वाले लोगों के लिए इसकी महत्ता काफी बढ़ जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि किसी के पास दो पैन कार्ड है. यदि वह कभी जांच में पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ इनकम टैक्स की धारा 1961 के तहत 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है.
ऐसे में आपके पास गलती से एक से अधिक पैन कार्ड है तो आप एक पैन कार्ड तुरंत सरेंडर कर दें. ताकि आप किसी जुर्माने से बच सके. आइये आपको बताते हैं कि यदि आपके पास दो पैन कार्ड है तो कैसे आप पैन को सरेंडर कर सकते हैं. यह भी पढ़े: PAN-Aadhaar Link: ऐसे करें आधार और पैन कार्ड लिंक, जानिए पूरी प्रक्रिया2
-इसके लिए सबसे पहले आपको NSDL की वेबसाइट पर जाना होगा.
-जिस पैन को आप इस फॉर्म में जारी रखना चाहते हैं, उसे मेंशन करें और फॉर्म में आइटम नंबर 11 में बाकी पैन की जानकारी भरें. इसके अलावा उस पैन को कॉपी करें जिसे फॉर्म के साथ कैंसिल करना है.
-कुछ लोग अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग पैन बनाते हैं. डीमैट खाते के लिए अलग पैन और आयकर के भुगतान और वापसी के लिए एक अलग पैन. इसके अलावा, कई लोग पुराने पैन के खो जाने के बाद नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं. इस वजह से उनके पास कई पैन कार्ड हो जाते हैं.
-अगर डीमैट और इनकम टैक्स के लिए अलग पैन तैयार किया जाता है, तो पैन को सरेंडर करना होगा. इन दोनों में आप उस पैन को सरेंडर कर सकते हैं जिसका उपयोग आप आयकर के उद्देश्य से करते हैं. दूसरा पैन सरेंडर करें और उन्हें अपने मूल पैन की जानकारी भेजें.
-पैन का प्राथमिक उद्देश्य सभी वित्तीय लेनदेन के लिए पहचान लाना है और मौद्रिक लेनदेन को ट्रैक कर टैक्स चोरी को रोकना है.
-जिले के अधिकृत पैन एजेंसी के लिए निर्धारित पैन आवेदन जमा करके या एनएसडीएल की वेबसाइट, यूटीआई के साथ ऑनलाइन हालिया पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो, आईडी का प्रमाण, जन्मतिथि और शुल्क के साथ जमा करके पैन के लिए आवेदन कर सकते हैं.