नयी दिल्ली, 15 मई: दिल्ली सरकार ने मृत कोविड-19 मरीजों के लिये उपलब्ध कराए जाने वाली शव वाहन सेवा के लिये दर तय कर दी है. एक आधिकारिक आदेश में शनिवार को यह जानकारी दी गई. इसमें कहा गया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी जिसने कोविड-19 से मृत व्यक्ति के लिये उपलब्ध कराए जाने वाले शव वाहन/मुर्दाघर के लिये दरों की अनुशंसा की है. Delhi: कोरोना के नए मामलों में गिरावट लेकिन मौतों का सिलसिला जारी, 24 घंटे में 6,430 पॉजिटिव, 337 की मौत.
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश में कहा गया कि समिति की अनुशंसा पर दरें तय की गई हैं. इसमें कहा गया, “कोविड-19 से मृत व्यक्ति के लिये शव वाहन की दर शुरुआती 10 किलोमीटर के लिये 1300 रुपये होगी और उसके बाद प्रति किलोमीटर 100 रुपये देने होंगे. इसमें पीपीई किट पहने एक चालक के साथ उसके सहयोगी की लागत भी शामिल होगी.”
इसमें कहा गया कि अगर परिवार के सदस्य मृतक के शव को कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक सुरक्षित तरीके से विशेष कवर में रखने की सुविधा चाहते हैं तो उन्हें 700 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा.
इसमें कहा गया, “अगर मृतक के परिजनों को शव को रखने, ले जाने आदि के लिये एक अतिरिक्त व्यक्ति की आवश्यकता होती है तो इसके लिये उन्हें 500 रुपये अतिरिक्त देने होंगे जिसमें उस व्यक्ति द्वारा पहने जाने वाली पीपीईकिट, मास्क आदि का खर्च शामिल होगा. ठेकेदार सफाई के लिये कोई अतिरिक्त रकम नहीं लेगा.”
आदेश के मुताबिक कोविड-19 से जान गंवाने वालों के परिजनों को सरकारी या निजी मुर्दाघरों में कोई शुल्क नहीं देना होगा.
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