नयी दिल्ली, 22 नवंबर राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने एक मजिस्ट्रेट अदालत में चल रही कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। मजिस्ट्रेट अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता द्वारा दायर शिकायत पर आतिशी को समन जारी किया था। भाजपा नेता ने आतिशी पर उनकी मानहानि करने का आरोप लगाया था।
विशेष न्यायाधीश ने आतिशी द्वारा दायर एक अर्जी पर आदेश दिया, जिन्होंने मामले में उन्हें समन जारी करने संबंधी मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।
न्यायाधीश गोगने ने कहा, ‘‘यह निर्देश दिया जाता है कि मजिस्ट्रेट अदालत में कार्यवाही अगले आदेश तक स्थगित रखी जाए। दलीलों के लिए अगली तारीख दो दिसंबर 2024 निर्धारित की जाए।’’
भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने यह आपराधिक मामला दायर किया था। उन्होंने आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मौजूदा मुख्यमंत्री (आतिशी) के एक बयान के जरिए मानहानि करने का आरोप लगाया था।
आतिशी ने बयान में कथित तौर पर दावा किया था कि भाजपा ने केजरीवाल नीत तत्कालीन सरकार को गिराने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) के कई विधायकों से संपर्क कर पैसे देने की पेशकश की थी।
मजिस्ट्रेट अदालत ने 28 मई को मामले में आतिशी को समन जारी किया था। हालांकि, उसने मामले में आरोपी के तौर पर केजरीवाल को तलब करने से इनकार कर दिया था।
अदालत ने बाद में 23 जुलाई को आतिशी को जमानत दे दी थी।
आतिशी ने कथित तौर पर दावा किया था कि आप के 21 विधायकों से भाजपा ने संपर्क किया था और पाला बदलने के लिए उनमें से प्रत्येक को 25 लाख रुपये देने की पेशकश की गई थी।
कपूर ने कहा था कि आप नेता अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने में नाकाम रहीं।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)