नयी दिल्ली, 14 अक्टूबर आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक वीरेंद्र कोचर ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से अपनी वह अर्जी वापस ले ली जिसमें उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन धनशोधन मामले में प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था।
न्यायमूर्ति ए जे भंभानी ने कोचर को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी जिसमें उन्होंने अपनी वर्तमान मेडिकल स्थिति के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग भी की थी। वह कोरोना वायरस संक्रमित पाये जाने के बाद यहां अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं।
कोचर की ओर से वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि वह याचिका वापस लेना चाहते हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से केंद्र सरकार के स्थायी वकील अमित महाजन ने याचिका की विचारणीयता पर प्रारंभिक आपत्ति जताते हुए स्थिति रिपोर्ट दाखिल की।
ईडी ने दलील दी कि ‘प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट’ (ईसीआईआर) दिल्ली में दर्ज की गयी थी लेकिन अपराध मुंबई में हुआ है और न्याय क्षेत्र मुंबई है, इसलिए अपील बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल की जाएगी।
अदालत ने पहले ईडी को नोटिस जारी किया था और चिकित्सा आधार तथा न्यायिक अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।
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