MP Court Decision: मध्य प्रदेश कोर्ट का बड़ा फैसला, सास पर 95 से अधिक बार चाकू से वार कर हत्या करने वाली महिला को मौत की सजा
मध्य प्रदेश के रीवा जिले की एक अदालत ने 24 वर्षीय महिला को अपनी सास पर 95 से अधिक बार चाकू से हमला कर हत्या करने के अपराध में मौत की सजा सुनाई है।
रीवा, 12 जून : मध्य प्रदेश के रीवा जिले की एक अदालत ने 24 वर्षीय महिला को अपनी सास पर 95 से अधिक बार चाकू से हमला कर हत्या करने के अपराध में मौत की सजा सुनाई है. अतिरिक्त लोक अभियोजक विकास द्विवेदी ने कहा कि चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पद्मा जाटव ने कंचन कोल को अपनी 50 वर्षीय सास सरोज कोल की हत्या के लिए दोषी ठहराया है.
उन्होंने कहा कि मंगावा थाना क्षेत्र के अतरैला गांव की निवासी कंचन पर 12 जुलाई, 2022 को घरेलू कलह के बाद अपनी सास पर 95 से अधिक बार चाकू से वार कर हत्या करने का आरोप था. यह भी पढ़ें : Terror Attack: जम्मू-कश्मीर में तीर्थ यात्रियों पर आतंकी हमले के खिलाफ बजरंग दल का देशव्यापी प्रदर्शन
उन्होंने बताया कि घटना के समय पीड़िता घर में अकेली थी. उसके बेटे ने बाद में पुलिस को सूचना दी और उसे अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सरकारी वकील ने बताया कि पीड़िता सरोज कोल के पति वाल्मीक कोल को भी मामले में सह-आरोपी बनाया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया गया.
(The above story first appeared on LatestLY on Jun 12, 2024 03:19 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

