देश की खबरें | हत्या के आरोपियों को कोविड-19 के आधार पर अंतरिम जमानत देने से अदालत का इनकार

मुंबई, 23 जून यहां की एक अदालत ने 2011 के हत्या के एक मामले में गिरफ्तार पांच विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इन आरोपियों ने कोरोना वायरस महामारी का हवाला देकर जमानत का अनुरोध किया था।

सत्र अदालत के अतिरिक्त न्यायाधीश प्रशांत सितरे ने याचिका को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उनका अपराध अत्यंत जघन्य है।

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आरोपियों ने कहा कि महामारी को देखते हुए उनकी जान को खतरा है।

आरोपियों के वकील ने अदालत को बताया कि उनमें से एक एड्स का मरीज है और जेल में उसके संक्रमित होने का खतरा है।

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हालांकि, विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम ने न्यायालय से अनुरोध किया कि वह अपराध की गंभीरत को देखते हुए याचिका को खारिज कर दे।

आरोपी उदय पाठक, भोला चौबे, विवेकानंद पिसे, राहुल मंत्री और अजीत राणे पर साल 2011 में उपनगर मलाड में मामूली विवाद को लेकर चार व्यक्तियों की बेरहमी से हत्या करने का आरोप है।

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