प्रयागराज, 11 मई इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस के प्रसार के चलते उत्पन्न हुए स्वास्थ्य संकट को देखते हुए प्रयागराज में 11 सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं के बारे में राज्य सरकार को अदालत को अवगत कराने को सोमवार को कहा।
इन 11 अस्पतालों में एसआरएन अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सालय केंद्र, डफरिन अस्पताल, काल्विन अस्पताल, कमला नेहरू अस्पताल, एसएन चिल्ड्रेन हास्पिटल, सरदार पटेल मेमोरियल, टीबी सप्रू अस्पताल, टीबी अस्पताल, राजकीय मेडिकल केयर यूनिट शामिल हैं।
मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की पीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या इन अस्पतालों में आईसीसीयू, आईसीयू, डायलिसिस यूनिट, वेंटिलेटर और मोबाइल एक्सरे मशीनें हैं या नहीं। इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 14 मई तय की गई है।
अदालत ने राज्य सरकार से इन अस्पतालों में काम कर रहे योग्य डाक्टरों एवं नर्सों की संख्या के बारे में और साथ ही साफ सफाई की स्थिति से भी अवगत कराने को कहा।
उल्लेखनीय है कि गत 7 मई को उच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस संक्रमित एक मरीज की मृत्यु का मुद्दा उठाने वाले एक पत्र को संज्ञान में लिया था जिसमें उसकी मृत्यु इलाज में कथित लापरवाही से होने की बात कही गई थी। यह पत्र ईमेल से मुख्य न्यायाधीश को भेजा गया था।
सोमवार को राज्य सरकार के वकील ने इस मुद्दे पर अदालत को अवगत कराया जिसके बाद पीठ ने कहा, “मृतक व्यक्ति की पत्नी द्वारा जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था उसमें जहां तक पृथक केंद्रों के रखरखाव का संबंध है, प्रशासन की ओर से कुछ ढिलाई दिखाई पड़ती है।”
राजेंद्र
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