प्रयागराज, 22 नवंबर महाकुम्भ 2025 को सुरक्षित और अग्नि-मुक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कल्पवासियों के टेंट में हीटर, ब्लोवर और इमर्सन रॉड जैसे अनधिकृत उपकरणों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
अधीक्षण अभियंता (महाकुम्भ) मनोज गुप्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन (यूपीपीसीएल) ने मेले में बिजली के उपयोग को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मेले में हीटर, ब्लोवर और इमर्सन रॉड जैसे उपकरणों के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
उन्होंने बताया कि पूर्व में देखा गया है कि मेले के दौरान हुई आग की अधिकतर घटनाओं में शॉर्ट सर्किट बड़ी वजह रही है जो हीटर या ब्लोवर के कारण उत्पन्न हुई।
गुप्ता ने बताया कि हीटर, ब्लोवर और इमर्सन रॉड के साथ साथ मेले में कटिया लगाकर बिजली के उपयोग पर भी सख्त प्रतिबंध रहेगा। ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा, यदि किसी संस्था द्वारा विद्युत विभाग की वायरिंग में छेड़छाड़ की जाती है और उसके कारण कोई आगजनी की घटना होती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उस संस्था की होगी। ऐसी संस्थाओं को भविष्य में प्रतिबंधित भी किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि संस्थाओं को निर्देश दिया गया है कि यदि वे स्वयं वायरिंग करते हैं, तो यह कार्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप होना चाहिए। वायरिंग के लिए एमसीबी और कंड्यूट पाइप का उपयोग अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, संस्था को अपनी वायरिंग के उपरांत अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
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