जरुरी जानकारी | सीसीआई ने होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के खिलाफ शिकायत खारिज की

नयी दिल्ली, 16 जनवरी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक शिकायत को खारिज कर दिया है। इसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने केरल स्थित एक व्यक्ति के साथ लेन-देन में अपने दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग किया है।

एचएमएसआई जापान की होंडा मोटर कंपनी की अनुषंगी है।

शिकायत को खारिज करते हुए प्रतिस्पर्धा नियामक ने कहा कि जबर्दस्ती और अनुचित व्यवहार के आरोप संविदा (अनुबंध) विवादों और वाणिज्यिक मामलों से संबंधित थे, जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम के दायरे से बाहर हैं।

सीसीआई ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा, “...आयोग निर्देश देता है कि अधिनियम की धारा 26(2) के तहत मामले को तत्काल बंद कर दिया जाए।”

शिकायत केरल स्थित व्यक्ति द्वारा दर्ज की गई थी, जिसने दावा किया था कि कंपनी प्रतिस्पर्धा मानदंडों के तहत प्रतिस्पर्धा-रोधी गतिविधियों में लिप्त है।

व्यक्ति (सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के पूर्व डीलर) ने आरोप लगाया कि कंपनी ने 2017 में एचएमएसआई डीलरशिप हासिल करने के लिए उसे अपनी सुजुकी डीलरशिप समाप्त करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने आगे एचएमएसआई पर उन्हें अलोकप्रिय दोपहिया मॉडल का भंडारण करने के लिए मजबूर करने, उन्हें व्यावसायिक लचीलेपन से वंचित करने और बिना किसी औचित्य के जनवरी, 2024 में डीलरशिप समझौते को अचानक समाप्त करने का आरोप लगाया।

प्रतिस्पर्धा नियामक ने अपने आदेश में कहा कि व्यक्ति के जबर्दस्ती और अनुचित व्यवहार के दावे अनुबंध संबंधी विवादों और वाणिज्यिक लेनदेन से संबंधित हैं, जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं।

सीसीआई ने यह भी कहा कि अधिनियम की धारा चार के तहत प्रभाव के दुरुपयोग को स्थापित करने के लिए आरोप पर्याप्त नहीं थे।

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