देश की खबरें | अलीबाग की अदालत ने अर्नब की हिरासत से संबंधित पुलिस की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

मुंबई, 10 नवंबर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की सत्र अदालत ने आत्महत्या के लिये उकसाने के मामले में रिपबल्कि टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और दो अन्य की हिरासत से संबंधित पुलिस की याचिका पर मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।

पुलिस ने आरोपियों की हिरासत न देने से जुड़े मजिस्ट्रेट के आदेश को अलीबाग की सत्र अदालत में चुनौती दी है।

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अलीबाग के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर जी मलाशेट्टी ने कहा कि अदालत स्थानीय पुलिस द्वारा दायर समीक्षा याचिका पर 12 नवंबर को फैसला सुनाएगी।

अदालत ने कहा कि वह गोस्वामी और सह-आरोपी फिरोज शेख तथा नीतीश सारदा की जमानत याचिकाओं पर भी उसी दिन सुनवाई करेगी।

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गोस्वामी को 2018 में इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक तथा उनकी मां की आत्महत्या से संबंधित मामले में चार नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें मुंबई में उनके घर से गिरफ्तार करके अलीबाग ले जाया गया था।

गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था, जिन्होंने आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजने से इनकार कर उन्हें 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

पुलिस ने मजिस्ट्रेट के आदेश को यह कहते हुए सत्र अदालत में चुनौती दी है कि वे पूछताछ के लिये आरोपियों को हिरासत में लेना चाहते हैं।

गोस्वामी फिलहाल नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं।

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