वेनेजुएला ने जर्मनी के राजदूत को 48 घंटों के अंदर देश छोड़ने का दिया आदेश
वेनेजुएला ने जर्मनी के राजदूत को देश छोड़ने का आदेश दिया (Photo Credit- Twitter)

काराकास: वेनेजुएला (Venezuela) ने काराकास में जर्मनी (Germany) के राजदूत को उसके आंतरिक मामलों में दखल देने के अयोग्य घोषित कर दिया है और उन्हें 48 घंटों के अंदर देश छोड़ने के लिए कहा है. वेनेजुएला के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा, "जर्मनी के राजदूत डेनियल मार्टिन क्रीनर द्वारा वेनेजुएला के आंतरिक मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल देने के कारण उन्हें निकाला गया है."

समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, क्रीनर कथित रूप से उन चुनिंदा राजदूतों में से थे जो सोमवार को लैटिन अमेरिकी देशों की यात्रा से लौटे दक्षिण-पंथी नेता जुआन गुआइडो (Juan Guaido) का स्वागत करने पहुंचे थे. ये देश वेनेजुएला के विपक्षी दक्षिणपंथी आंदोलन का समर्थन करते हैं. गुआइडो ने जनवरी में खुद को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किया था. इसके तुरंत बाद अमेरिका ने गुआइडो को अस्थाई राष्ट्रपति मान लिया था. इसके बाद जर्मनी ने फरवरी की शुरुआत में गुआइडो को वेनेजुएला के राष्ट्रपति के तौर पर मान्यता दी.

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वेनेजुएला सरकार मानती है कि वाशिंगटन द्वारा गुआइडो को देश का अंतरिम नेता की मान्यता वर्तमान सरकार को हटाने के उद्देश्य से दी है जिससे गुआइडो देश के व्यापक तेल भंडार तथा सोने के भंडार को अमेरिका के सहयोग के लिए खोल दे. मंत्रालय ने कहा, "वेनेजुएला अपरिवर्तनीय रूप से आजाद और स्वतंत्र है, इसी लिए वेनेजुएला की जनता और प्रशासनिक मामलों में दखलंदाजी देने वाली कूटनीतिक प्रतिनिधियों की कार्रवाइयां ना स्वीकार हैं और ना बाद में स्वीकार होंगी."

वेनेजुएला के राजनीतिक संकट के लिए यूरोपीय देशों को तख्तापलट और हिंसा के मार्ग को बढ़ावा देने वाले रास्तों को बढ़ावा देने के बजाय संरचनात्मक संतुलित व्यवहार करना चाहिए तथा वेनेजुएला में गुटों के बीच बातचीत द्वारा एवं शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराना चाहिए.