लाहौर हाइकोर्ट ने सरबजीत की हत्या के दो आरोपियों को किया बरी, सबूतों के आभाव को बताया कमी
सरबजीत (Photo Credits Twitter)

इस्लामाबाद: भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की हत्या करने वाले हत्यारों के बारे में पाकिस्तान से एक खबर है. पाकिस्तान की अदालत ने भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह के हत्याकांड में शामिल दो प्रमुख आरोपियों को बरी कर दिया है. इन दोनों आरोपियों को पाकिस्तान की लाहौर कोर्ट ने बरी किया है. ये दोनों आरोपी साल 2013 से जेल में बंद थे. कोर्ट ने दोनों को बरी करने के पीछे साक्ष्यों की कमी बताया है.

बता दें कि यह मामला पिछले पांच साल से कोर्ट में लंबित था, जिस पर लाहौर सत्र न्यायालय ने आज अपना फैसला सुनाया. इस मामले में एक अधिकारी के बताने के अनुसार, लाहौर के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश मोहम्मद मोइन खोखर ने गवाहों के मुकर जाने के बाद मुख्य संदिग्धों अमीर तंबा और मुदास्सार को बरी कर दिया. यह भी पढ़े: लाहौर एयरपोर्ट पर नवाज और मरियम शरीफ गिरफ्तार, पासपोर्ट हुआ जब्त

वहीं इस अधिकारी ने आगे बतया कि 'दोनों संदिग्धों के खिलाफ अदालत में एक भी गवाह ने गवाही नहीं दी. अदालत ने उन्हें उनके खिलाफ सबूतों को कमी का अभाव पाते हुए बरी किया. अधिकारी ने यह भी बताया कि दोनों संदिग्ध सुरक्षा चिंताओं के कारण कोट लखपत जेल से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए. यह भी पढ़े: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 10 साल और बेटी मरियम को 7 साल की जेल

ऐसे हुआ था हमला:

बता दें कि 26 अप्रैल 2013 को तक़रीबन दोपहर के 4.30 बजे सेंट्रल जेल, लाहौर में कुछ कैदियों ने ईंटो, लोहे की सलाखों और रॉड से सरबजीत सिंह पर हमला कर दिया था। बाद में नाजुक हालत में उन्हें जिन्नाह हॉस्पिटल, लाहौर में भर्ती करवाया गया, उस समय वे कोमा में भी चले गये थे और उनकी रीड की हड्डी भी टूट चुकी थी फिर भी हॉस्पिटल में उन्हें वेंटीलेटर पर रखा गया था. अस्पताल में सरबजीत को भर्ती करने के बाद उनका कुछ दिन तक इलाज चला लेकिन 2 मई 2013 को, रात 12.45 बजे लाहौर में ही उनकी मृत्यु हो गयी थी.