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मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को धनशोधन मामले में हुई 5 साल की जेल

मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को धनशोधन मामले में दोषी पाया गया और उन्हें पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई. इसके साथ ही उनपर 50 लाख डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया है. समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, मालदीव के अपराध न्यायालय के न्यायाधीश अली रशीद ने कहा कि निसंदेह साबित हो चुका है कि यामीन ने धन लिया था और उन्हें पता था कि यह गबन है.

मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को धनशोधन मामले में हुई 5 साल की जेल
राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन (Photo Credits: IANS)

मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन (Abdulla Yameen) को धनशोधन मामले में दोषी पाया गया और उन्हें पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई. इसके साथ ही उनपर 50 लाख डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया है. समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, मालदीव के अपराध न्यायालय के न्यायाधीश अली रशीद (Ali Rashid) ने गुरुवार को कहा कि निसंदेह साबित हो चुका है कि यामीन ने धन लिया था और उन्हें पता था कि यह गबन है.

यामीन पर एक निजी कंपनी के जरिए 10 लाख डॉलर सरकारी धन प्राप्त करने का आरोप है. यह धन होटल के विकास के लिए द्वीपों को पट्टों पर देने के सौदे के तहत प्राप्त किया गया. हालांकि, पूर्व राष्ट्रपति ने सभी आरोपों से इनकार किया.

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स्थानीय मीडिया रिपटों में कहा गया है कि महाअभियोजक कार्यालय ने मालदीव पुलिस सर्विस के एक बयान के बाद पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ धनशोधन और गबन व जांच को गुमराह करने के लिए झूठे बयान देने का आरोप लगाया. यामीन के समर्थक गुरुवार शाम सुनवाई के विरोध में कोर्ट क्षेत्र के चारों तरफ जमा हो गए और उनकी रिहाई के लिए नारेबाजी करने लगे.

(The above story first appeared on LatestLY on Nov 29, 2019 03:54 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).