ट्रंप को झटका, कोर्ट ने व्हाइट हाउस को CNN पत्रकार के प्रेस पास को बहाल करने का दिया आदेश
संघीय न्यायाधीश ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस को सीएनएन के पत्रकार जिम अकोस्टा के प्रेस प्रमाणपत्र को बहाल करने का निर्देश दिया. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ गर्मागर्म बहस के बाद उनके प्रवेश पत्र को निरस्त कर दिया गया था.
वाशिंगटन: संघीय न्यायाधीश ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस को सीएनएन के पत्रकार जिम अकोस्टा के प्रेस प्रमाणपत्र को बहाल करने का निर्देश दिया. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ गर्मागर्म बहस के बाद उनके प्रवेश पत्र को निरस्त कर दिया गया था.
सीएएन के अनुसार न्यायाधीश टिमोथी केली ने पूर्ण सुनवाई होने तक अकोस्टा के प्रवेश को सुनिश्चत करने के लिए व्हाइट हाउस के आदेश पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी.
सीएनएन और अन्य मीडिया समूहों, जिनमें ट्रंप का प्रिय फोक्स न्यूज भी शामिल है, ने मुकदमे का समर्थन किया है. सभी का दावा है कि अकोस्टा के प्रवेश पत्र को रद्द करने से स्वतंत्र प्रेस की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन हुआ है.
यह भी पढ़े- डोनाल्ड ट्रंप से बहस करने पर पत्रकार का प्रेस पास सस्पेंड, राष्ट्रपति ने बताया असभ्य
केली ने कहा कि उनका आदेश पत्रकार के लिए "उचित प्रक्रिया" पर आधारित था और वह स्वतंत्र प्रेस गारंटी के पहले संशोधन समेत अन्य संवैधानिक मुद्दों के दांव पर लगे होने को लेकर अलग से सुनवाई करेंगे.
वाशिंगटन में अदालत में उन्होंने कहा "मैं बेहद स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अभी मैने यह तय नहीं किया है कि पहले संशोधन का उल्लंघन हुआ."
सीएनएन के वकील ने बुधवार को बहस के दौरान अदालत में कहा था कि व्हाइट हाउस ने अकोस्टा के प्रमाण पत्रों को रद्द कर प्रथम संशोधन अधिकार के तहत उनके बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन किया.
अमेरिकी न्याय विभाग के अधिवक्ता जेम्स बुरहाम ने इसका विरोध करते हुए कहा कि अकोस्टा ने प्रेस कान्फ्रेंस को "बाधित" किया था.
सीएनएन के मुख्य व्हाइट हाउस संवाददाता अकोस्टा ने सात नवंबर को प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान अपनी माइक्रोफोन की मांग को अनदेखा किए जाने के बाद लगातार सवाल पूछकर ट्रंप को नाराज कर दिया था.
ट्रंप ने पोडियम से अकोस्टा को एक अभद्र और भयावह शख्स कहा था.
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 16, 2018 10:56 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

