गौतम गंभीर की बढ़ सकती है मुसीबत, ड्रग कंट्रोलर ने Delhi HC में कहा- फैबीफ्लू की जमाखोरी का दोषी है पूर्व खिलाड़ी का फाउंडेशन
गौतम गंभीर (Photo Credits: IANS)

नई दिल्ली, 3 जून: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज एवं मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) के नेता गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) के उपर अवैध तरीके से कोरोना की दवा को जमा करने का दोषी पाया गया है. पूर्व खिलाड़ी की संस्था का नाम गौतम गंभीर फाउंडेशन (Gautam Gambhir Foundation) है. ड्रग कंट्रोलर बॉडी ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि गौतम गंभीर फाउंडेशन ने कोविड मरीजों को अनधिकृत रूप से फैबीफ्लू दवा दिया और इसे अपने पास स्टोर किया.

ड्रग कंट्रोलर की ओर से पेश वकील नंदिता राव ने कहा कि गंभीर की फाउंडेशन ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत अपराध किया है. इसके अलावा ड्रग कंट्रोलर ने कहा कि अब बिना देर किए उनके फाउंडेशन के खिलाफ सख्त कारवाई की जाएगी. गंभीर के अलावा आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के विधायक प्रवीण कुमार (Praveen Kumar) को भी इसी एक्ट के तहत दोषी पाया गया है.

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इससे पहले राजधानी में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने दिल्लीवासियों को मुफ्त में कोरोना की दवा फैबीफ्लू और ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने की घोषणा की थी. गंभीर के इस घोषणा के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने उनसे सवाल किया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने उनसे पूछा कि बीजेपी सांसद कोविड -19 के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही दवाओं को वितरित करने और उन्हें बड़ी मात्रा में खरीदने में सक्षम हैं?

जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने सवाल किया कि, कैसे किसी व्यक्ति को इस तरह की दवा बांटने की अनुमति दी जा सकती है? क्या उन्हें इसके लिए लाइसेंस मिला है? सांसद की ओर से जो दवाइयां बांटी जा रही हैं उसके लिए डॉक्टरों की सलाह ली गई.

जजों ने हैरानी जताई और कहा कि उम्मीद थी कि बंद हो गया होगा लेकिन ऐसा हो रहा है. हालांकि जब इस मसले पर गौतम गंभीर से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई.

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दरअसल बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने घोषणा की थी कि वह अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को कोरोना की दवाएं और ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त में बांटेंगे. जिसके लिए कोई भी जरूरतमंद उनके दफ्तर 22 पूसा रोड और सांसद कार्यालय जागृति एन्क्लेव पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच ये दवाएं ले सकता है. हालांकि इसके लिए मरीज के परिजन को डॉक्टर की पर्ची और आधार कार्ड दिखाना होगा.