कोर्ट उनके घर को तोड़ने का हुकुम जारी नहीं करेगा। वह घर आफरीन फातीमा की मां के नाम पर था और इस्लाम में अगर घर किसी बहन, बेटी, बीवी के नाम पर होता है तो उस पर उसका हक होता है न कि उसके पति का। आपने पति को नोटिस देकर घर तोड़ दिया। यह है आपका इंसाफ?: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी pic.twitter.com/ZhXrCm2AcF— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 18, 2022
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