सुप्रीम कोर्ट ने नए सीईसी और ईसी अधिनियम 2023 के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दीं. ये याचिका कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने दाखिल की थी. पीठ ने इस याचिका पर 12 जनवरी को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

विपक्षी दलों का कहना था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ बिल लाकर उसे कमजोर कर रही है. इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में एक आदेश में कहा था कि CEC की नियुक्ति प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष के नेता की सलाह पर राष्ट्रपति करें.

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