सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को #गुजरातसरकार (@CMOGuj) को अपनी स्वीकृत प्रक्रिया से भटकने और इसके बजाय #कोविड19 के शिकार लोगों के परिवारों को अनुग्रह राशि वितरण के लिए एक जांच समिति का गठन न करने पर फटकार लगाई। pic.twitter.com/2os7jCZ1y0— IANS Hindi (@IANSKhabar) November 22, 2021
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