गिरफ़्तारी से पहले स्पीकर की अनुमति लेनी चाहिए थी लेकिन किसी भी तरह की अनुमती नहीं ली गई। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, धारा 41(A) का नोटिस केस की स्थापना से 14 दिनों के अंदर दिया जाना चाहिए, जो नहीं दिया गया था: रवि और नवनीत राणा के वकील रिजवान मर्चेंट pic.twitter.com/z3hAoqjrtD— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 23, 2022
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