सुप्रीम कोर्ट ने एक तकनीकी विशेषज्ञ जोड़े से अपनी शादी को दूसरा मौका देने का आग्रह किया, लेकिन बाद में इसे तोड़ने की अनुमति दे दी. न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना ने बताया कि पति और पत्नी दोनों बेंगलुरु में तैनात सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और एक दिन में ड्यूटी पर जाता है और दूसरा रात में. सुनवाई के दौरान, पीठ ने दंपति से तलाक लेने के बजाय शादी को दूसरा मौका देने के बारे में सोचने को कहा था और यह भी कहा था कि बेंगलुरु ऐसी जगह नहीं है, जहां तलाक होते हैं. पक्षकारों के वकील ने कहा कि इस याचिका के लंबित रहने के दौरान पक्षकारों को उनके बीच समझौते की संभावना तलाशने के लिए सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र में भेजा गया था. यह भी पढ़ें: HC On Divorce: कलकत्ता हाईकोर्ट ने मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक लेने का पति का हक बरकरार रखा
पीठ ने कहा, 'हम संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13बी के तहत आपसी सहमति से तलाक की डिक्री द्वारा पार्टियों के बीच विवाह को भंग करते हैं. समझौते की शर्तें या निपटान समझौते को इस आदेश के पार्ट और पार्सल के रूप में पढ़ा जाएगा."
देखें ट्वीट:
'One works at night, one at day', SC allows dissolution of techie couple's marriage https://t.co/WsaMBTuryc
— OTV (@otvnews) April 24, 2023
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)