Marriage Certificate: उत्तर प्रदेश में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अब वर-वधु को दहेज की जानकारी भी देनी होगी. इस संबंध में शासन ने निबंधन विभाग को निर्देश भी जारी कर दिया है. इससे पहले शादी का कार्ड ,आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट और दो गवाह होने पर मैरिज सर्टिफिकेट बना दिया जाता था. लेकिन अब दहेज के शपथ पत्र को भी अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें शादी के लिए दिए गए दहेज का ब्याौरा देना होगा. बता दें, मैरिज सर्टिफिकेट का उपयोग, शादी के बाद ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाने, पासपोर्ट बनवाने, ट्रैवल वीजा बनवाने, बीमा कराने, सरनेम बदलवाने, बैंक से लोन लेने, तलाक की अर्जी लगाने, शादी के बाद धोखे की शिकायत करने आदि जगहों पर होता है.
यूपी में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते समय अब देना होगा दहेज का ब्यौरा
UP में अब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते समय देना होगा दहेज का विवरण, सरकार ने जारी किए आदेशhttps://t.co/IbJLJDAzzi
— Shivaji Mishra | शिवाजी मिश्रा (@08febShivaji) May 24, 2024
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