Delhi Ordinance Bill: दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश से संबंधित बिल को आज लोकसभा में सरकार की तरफ से पेश किया जाना था. लेकिन हंगामे के चलते नहीं पेश हो सका. अब कल यानी मंगलवार को एक बार फिर से लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा बिल पेश करने की सरकार की कोशिश करेगी. लेकिन कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ ही विपक्ष इस अध्यादेश का कल भी विरोध करने वाली है. हालांकि दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा बिल कैबिनेट में पास हो सका है. जिसे लोकसभा और राज्यसभा में पेश करने के बाद से पास करवाना है.

दरअसल यह बिल पास होने के बाद देश की राजधानी दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए नेशनल कैपिटल सिविस सर्विस अथॉरिटी होगी. इसमें सीएम, चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी होंगे. अथॉरिटी ग्रेड ए ऑफिसरों और दिल्ली में पोस्टेड दानिक्स ऑफिसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग करेंगे. अथॉरिटी एलजी को सिफारिश भेजेगी, जिसमें ट्रांसफर-पोस्टिंग, विजिलेंस और इंसिडेंटल मामले होंगे. अथॉरिटी बहुमत से फैसला लेगी, अगर ओपिनियन में अंतर होगा तो फिर एलजी फाइनल फैसला लेंगे.

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