भारतीय जनता पार्टी (BJP) से विधायक नितेश राणे (Nitesh Rane) के खिलाफ हत्या के कथित प्रयास के एक मामले में जमानत को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court)  में आज सुनवाई थी. लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत देते से मना कर दिया है. बता दें कि शिवसेना कार्यकर्ताओं ने नितेश राणे पर सिंधुदुर्ग जिला सहकारी बैंक चुनाव के प्रचार के दौरान एक स्थानीय शिवसेना कार्यकर्ता पर कथित हमले और उसकी हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है. जिसके बाद नितेश राणे के खिलाफ सिंधुदुर्ग जिले के कंकावली पुलिस थाने में -307 (हत्या का प्रयास), 120(बी) (आपराधिक साजिश) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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