HC On Ambedkar Jayanti: हम अंबेडकर जयंती और मंदिर का त्योहार एक साथ क्यों नहीं मना सकते? हाईकोर्ट ने पूछा सवाल
हाई कोर्ट ने कहा "अगर आज़ादी के 75 साल बाद भी हम अम्बेडकर की जयंती एक साथ एक गाँव में मंदिर उत्सव के साथ नहीं मना सकते हैं, तो लोग हमारे देश के बारे में क्या सोचेंगे?"
Madras High Court On Ambedkar Jayanti: मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि आजादी के 75 वर्षों के बाद, देश के नागरिकों को अंबेडकर जयंती और किसी भी अन्य स्थानीय धार्मिक त्योहार को एक साथ मनाने में सक्षम होना चाहिए.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी राजा और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने कहा "अगर आज़ादी के 75 साल बाद भी हम अम्बेडकर की जयंती एक साथ एक गाँव में मंदिर उत्सव के साथ नहीं मना सकते हैं, तो लोग हमारे देश के बारे में क्या सोचेंगे?"
याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि दिसंबर 2021 में, नागपट्टिनम के पट्टावर्ती गांव में ऊंची जाति के हिंदुओं और अनुसूचित जाति समुदाय के बीच झड़प हुई थी, क्योंकि बाद में स्थानीय बस स्टैंड पर अंबेडकर के चित्र के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था. उसी दिन गांव में मंदिर का उत्सव मनाया जा रहा था.
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